Automatic language translation
Our website uses an automatic service to translate our content into different languages. These translations should be used as a guide only. See our Accessibility page for further information.
यदि आपको या आपके किसी परिचित को तत्काल खतरा है, तो पुलिस को ट्रिपल जीरो (000) पर कॉल करें।
एनएसडब्ल्यू में सहमति यौन अपराध कानून का एक मौलिक हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति यौन क्रिया के लिए सहमति नहीं देता है, जिसमें संभोग या यौन स्पर्श भी शामिल है, तो यह यौन अपराध होता है।
यदि कोई व्यक्ति यौन गतिविधि के समय स्वतंत्र रूप से और स्वेच्छा से यौन गतिविधि के लिए सहमत होता है, तो वह यौन गतिविधि के लिए सहमति देता है।
यह आवश्यक है कि सहमति हर समय दी जाए, जिसमें किसी भी यौन कृत्य की पूरी अवधि शामिल है। किसी एक कृत्य के लिए सहमति का मतलब यह नहीं है कि सहमति किसी अन्य कृत्य के लिए भी दी गई है। किसी एक व्यक्ति के साथ यौन कृत्य के लिए सहमति का मतलब यह नहीं है कि यह सहमति किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन कृत्य के लिए भी दी गई है, या उसी व्यक्ति के साथ किसी दूसरे समय पर यौन कृत्य के लिए भी दी गई है। किसी भी समय सहमति को वापस लिया जा सकता है।
सहमति व्यक्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ कहना या करना होगा। सहमति को शब्दों या इशारों से इंगित किया जा सकता है।
कानून ऐसी कुछ परिस्थितियों की पहचान करता है जहाँ कोई सहमति नहीं होती है, जिसमें व्यक्ति की ये अवस्थाएँ शामिल हैं:
यौन अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाहियों में अभियोजन पक्ष को समुचित संदेह से परे सिद्ध करना होता है कि शिकायतकर्ता ने यौन गतिविधि के लिए सहमति नहीं दी थी और आरोपी व्यक्ति को पता था कि कोई सहमति नहीं दी गई थी। यह माना जाता है कि आरोपी व्यक्ति को पता था कि कोई सहमति नहीं दी गई थी, यदि:
यह मान लेना कि सहमति दी गई है, उस परिस्थिति में तर्कसंगत नहीं होगा यदि आरोपी व्यक्ति ने यौन गतिविधि से पहले या उसके दौरान यह पता लगाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा था या किया था कि दूसरा व्यक्ति सहमति दे रहा है या नहीं। इस आवश्यकता में एक अपवाद यह है कि आरोपी व्यक्ति किसी गंभीर प्रकृति की मानसिक स्वास्थ्य या संज्ञानात्मक हानि से ग्रस्त है।
सहमति के बारे में नए कानून 1 जून 2022 से शुरू हो गए हैं। अब यौन अपराधों के संबंध में सहमति Crimes Act 1900 के भाग 3, खंड 10, उपखंड 1ए द्वारा प्रशासित की जाती है। नया उपखंड 'यौन कृत्य', 'यौन स्पर्श' तथा 'यौन उत्पीड़न' (और इनके अधिक आक्रामक प्रारूपों) के अपराधों पर लागू होता है।
किसी अन्य व्यक्ति ने आपको सहमति है, यह सुनिश्चित करना संवाद की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एनएसडब्ल्यू सरकार का Make No Doubt अभियान यौन सहमति के बारे में सकारात्मक बातचीत करने को प्रोत्साहन देता है।
यदि आपको या आपके किसी परिचित को यौन हिंसा का अनुभव हुआ है, तो समर्थन उपलब्ध है।
यदि आपको भाषांतर या अनुवाद सेवा की आवश्यकता है, तो अनुवाद और दुभाषिया सेवा (TIS National) को 131 450 पर कॉल करें। इस सेवा के लिए कोई शुल्क नहीं है।
1800 737 732 पर कॉल करें
1800RESPECT यौन हिंसा से प्रभावित लोगों को 24/7 समर्थन प्रदान करता है, जिसमें सुरक्षा योजना, परामर्श, जानकारी और रेफरल शामिल हैं।
1800 424 017 पर कॉल करें
एनएसडब्ल्यू यौन हिंसा हेल्पलाइन एनएसडब्ल्यू में यौन उत्पीड़न से प्रभावित किसी भी व्यक्ति के लिए (जिसमें दोस्त, परिवार और समर्थनकर्मी शामिल हैं) 24/7 समर्थन प्रदान करती है।
Immigrant Women's Speakout Association
(02) 9635 8022 पर कॉल करें
यह एसोसिएशन एनएसडब्ल्यू में आप्रवासी और शरणार्थी महिलाओं के लिए जानकारी और रेफरल प्रदान करता है।
यदि आपको सुनाई नहीं देता है या आपकी सुनने की क्षमता में खामी है, तो National Relay Service को 1300 555 727 पर कॉल करें।
30 Jun 2022